अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है जो अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य से विवाह करता है, तो उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Antarjatiya Vivah Yojana Maharashtra योजना के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:
योग्यता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विवाहित जोड़े में से एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए। इसके साथ ही, उनकी आयु 21 वर्ष (लड़का) और 18 वर्ष (लड़की) से कम नहीं होनी चाहिए।
लाभ: इस योजना के तहत विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि समय-समय पर बदलती रहती है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें।
आवेदन प्रक्रिया: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, विवाहित जोड़े को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सरकारी कार्यालय में जाना होगा।